हल्द्वानी: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गौलापार में नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण की अनुमति दे दी है।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा नए परिसर के लिए जनमत संग्रह (रेफरेंडम) कराने के निर्देश को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकार नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि गौलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट के लिए छह सप्ताह के भीतर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।
काफी समय से हाईकोर्ट को नैनीताल से गौलापार स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही थी। पर्याप्त भूमि और आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित करने की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने गौलापार को नए हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त स्थान माना था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब गौलापार में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईकोर्ट परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अधिवक्ताओं व आम नागरिकों को भविष्य में अधिक सुविधाजनक और बेहतर न्यायिक सेवाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
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