7 अगस्त 2026 , देहरादून :
धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई !
16 करोड़ की लागत से बने पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में बड़ी कार्रवाई, शासन ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनमाग-१
संख्या-|4-4-6/ ई0-106427 / I ()/26-02(38) जांच /2028 देहरादून
कार्यालय-आदेश
देहरादून-पांवटा साहिब पुराना राषट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी सिथित टोंस नदी पर नव निमित पुल का एप्रेच रोड सषतिग्रसत होने सम्बघी प्रारम्भिक जाँच आख्या मं यह तथ्य प्रथम दुष्टया परिलक्ित हआ है कि Design Consultant द्वारा Design of River Diversion work दिया जाना था जो नहीं दिया गया । Design Consultant के स्तर से River Bed के Cross Slope एवं नदी के Meandering Nature को Consider करते ‘हुए River Training हेत् Measures दिये जाने चाहिए थे, जो नहीं दिये गये,। फलसवरूप नदी प्रवाह एक ही स्पान की ओर केन्द्रित हो गया जिससे Abutment के Upstream ें Heavy Scouring होने से एप्रोच रोड़ में Cavity पैदा ‘हुई और वह क्षतिग्रत हो गया। अधिशासी अमियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून के रूप में उक्त कार्य को देख रहे श्री राजेश कुमार द्वारा तकनीकी निगरानी गुणवत्ता नियंत्रण, अनुबन्धीय शतों का अनुपालन एवं अपने दायितवों का समुचित निर्वहन नहीं किया, जो कि प्रथमदष्टया शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापराही, पर्यवक्षण में शिथिलता एवं अपने दायित्ों के समचित निर्वहन में गंभीर त्रूटि का द्योतक है, जिसके कारण शासन की छवि धूमिल हुई तथा सार्वजनिक हित भी प्रमावित हुआ है।
2- चूंकि प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है, जिसके दृष्टिगत श्री राजेश क्मार, अधिशासी अमियन्ता को दीर्घ शास्ति प्रदान की जा सकती है। अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 203 (यथा संशोधित) के नियम-4(|) के प्राविधानों के तहत श्री राजेश क्मार, अधिशासी अमियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, देहरादून को तत्काल प्रमाव से निलम्बित किया जाता है।
अ- निलम्बन की अववि में श्री राजेश क्मार, अधिशासी अमियन्ता को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2. भाग-2 से 4 के मूल नियम- 53 के प्राविधानों / प्रचलित नियमों के अन्सार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा
4- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों में भुगतान उसी दशा में किया जायेगा जबबि श्री राजेश कुमार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रत्तुत करें कि निलम्बन काल में वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय नहीं लगे हैँ। निलम्बन की अवधि में श्री राजेश
क्मार प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादन के कार्यालय में सम्बद्ध रहेंगे। श्री राजेश कुमार, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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