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अवैध निर्माण पर रोक

#अवैध_निर्माण_ब्रेकिंग -:- अवैध निर्माण रोका गया जो सरकारी जमीन महंगे दामों में बेच दी गई थी !

#रामनगर क्षेत्र के #भवानीगंज में स्थित लीज संख्या 155 नजूल भूमि जिसमें 916.82 वर्ग गज भवन एवं 4 बीघा 15 बिस्वा बाग था जिसकी लीज सन् 1960 में कालातीत हो गई थी और नगर पालिका कि मिली भगत से उक्त सम्पत्ति का 4 बीघा 15 बिस्वा बाग कि भूमि को अवैधानिक रूप से खुर्द-बुर्द किया गया ।

उक्त सम्पत्ति कि सन् 2022 में मजिस्ट्रेट जांच भी पूर्ण हो गई थी जिसमें नगर पालिका परिषद द्वारा अनियमित्ता बरतने का कथन किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा एक शिकायतीपत्र मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट को प्रेषित कि थी जिसमें हाईकोर्ट ने स्वत संग्यान लेते हुए पत्र याचिका (जनहित याचिका) के रूप में स्वीकार किया गया था ।

जिसमें दिनांक 05-08-2026 को हाईकोर्ट ने उक्त प्रकरण में सुनवाई करते हुए याचिका को खारीज करते हुए सरकार को निर्देश दिए गए कि अगर सरकार के नियमों व लीज की शर्तों का उल्लघंन हुआ है तो सरकार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसमें अजय कुमार अग्रवाल ने 11-08-2026 को उक्त हाईकोर्ट के आदेश में कार्यवाही करने हेतु विभिन्न अनुरोध पत्र ईमेल के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी,मा० कैबिनेट मंत्री शहरी विकास विभाग,प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग, कुमाऊं कमिश्नर, जिलाधिकारी नैनीताल को प्रेषित किया गया था।

जिसमें शासन ने जिलाधिकारी महोदय को कार्यवाही करने हेतु आदेश दिए हैं जिसमें जिलाधिकारी नैनीताल ने दिनांक 01-10-2026 को उपजिलाधिकारी रामनगर को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं परन्तु उक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने कि मंशा से निर्माण कार्य किया जा रहा है।

जिस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से मिले थे तो उनके द्वारा यह कथन किए गए कि यह राज्य सरकार कि सम्पत्ति है और राज्य सरकार कार्यवाही करेगी हम इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं

आज इस सम्बन्ध में अजय कुमार अग्रवाल ने उपजिलाधिकारी रामनगर से मुलाकात कर उन्हें प्रकरण से अवगत कराया जिसमें उपजिलाधिकारी रामनगर ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्माण कार्य पर रोक लगाने एवं उक्त भूमि पर नगर पालिका का बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं।

#ramnagar #uttarakhand